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सरकार किसानों को 60% Subsidy पर दे रही सोलर पंप।

प्रधानमंत्री सोलर पंप क्या है?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। सोलर पंप सनलाइट से चलता है, इसलिए इसे चलाने के लिए बिजली या डीज़ल की जरूरत नहीं पड़ती। यह खासकर उन किसानों के लिए है जिनके खेत दूर-दराज के इलाकों में हैं।

प्रधानमंत्री सोलर पंप योजना का उद्देश्य:

जो किसान कमजोर वर्ग से आते है उनके लिए खेतों में सिंचाई के लिए बिजली या डीज़ल पर निर्भरता कम करना। किसानों की सिंचाई आसान करना, खर्च कम करना, आय बढ़ाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।

सब्सिडी (subsidy):

प्रधानमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से 30%और राज्यस्तर से 30% की अनुदान राशि दी जाएगी ,बाकी 40% किसान को खुद से जमा करना पड़ेगा। जो किसान आवेदन करने के इच्छुक हो उन्हें बता दें की कृषकों को बुकिंग के साथ 5000/ रुपए की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा।

2 एच0पी0 हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा।

Pm Kusum Solar pump subsidiary list with HP

22 फीट तक 2 एच0पी0 सर्फेस, 50 फीट तक 2 एच0पी0 सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एच0पी0 सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एच0पी0 सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच0पी0 तथा 10 एच0पी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं।

एलिजिबल कृषक : 

सर्वप्रथम UP किसान पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होना होगा,आधार और बैंक खाता होना अनिवार्य ,खेती के लिए उपयोगी जमीन होनी चाहिए,खुद का खेत या सहकारी समिति / FPO के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, पंप लगाने का उद्देश्य केवल खेती के लिए सिंचाई होना चाहिए ,गैर-कृषि उद्देश्य जैसे उद्योग/घरेलू उपयोग के लिए आवेदन नहीं होगा,पंप क्षमता सीमा अधिकतर 7.5 HP तक के पंप के लिए ही सब्सिडी प्रदान किया जायेगा ,

किसान का भूमि और बैंक विवरण सत्यापित होना चाहिए.     राज्य में योजना में भागीदारी (UP सरकार ने पंप के लिए आवेदन खोला हो)।पहले से किसी PM‑KUSUM पंप का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया :

कृषकों को प्रधानमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल पोर्टल agriculture.up.gov.in पर या UPNEDA पर अनुदान सोलर पंप पर बुकिंग पर क्लिक करके मोबाइल नंबर व otp के साथ लॉगिन करना पड़ेगा ,फिर कृषक पंजीयन नंबर डालकर आवेदन किया जा सकता है ।

चयन प्रक्रिया :

कृषकों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

चयन होने के पश्चात मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा के उपरांत बकाया राशि चालान द्वारा सबमिट किया जायेगा।

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